PAN-Aadhaar Link: 3 दिन और... Income Tax ने दिया लास्ट अल्टीमेटम, कहा- पैन जोड़ो नहीं तो कटेगा डबल TDS
PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (I-T department) ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, ‘‘ऊंची दर पर टैक्स कटौती (TDS) से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़े लें.
PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग (Income tax department) ने करदाताओं (Taxpayers) को ऊंची दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर स्थायी खाता संख्या (PAN) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू दर से दोगुनी दर पर TDS काटा जाएगा. आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर तय तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
31 मई तक है डेडलाइन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (I-T department) ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, ‘‘ऊंची दर पर टैक्स कटौती (TDS) से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़े लें. अगर आपने अभी तक पैन नहीं जोड़ा है तो इस डेडलाइन को ध्यान में रखें. आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) दाखिल करने को भी कहा है. विभाग ने कहा, ‘‘SFT दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है. सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें.’’
1000 रुपए का लगेगा जुर्माना
रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, NBFC, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, डिविडेंड का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का टैक्स अधिकारियों के समक्ष SFT रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. SFT रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक ‘डिफ़ॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. SFT दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर विभाग SFT के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है.
कैसे लिंक करें PAN-Aadhaar?
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पैन को आधार से लिंक करने के कई तरीके हैं. आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, SMS भेजकर भी करा सकते हैं. हम नीचे इसका प्रोसेस बता रहे हैं.
PAN-Aadhaar ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
- इस लिंक- https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें.
- अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए. आपका पैन नंबर (Permanent Account Number) आपकी यूजर आईडी होगी.
- अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें.
- एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
- अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डीटेल डाली हैं, वो यहां पहले से दिख जाएगा.
- अब इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
- अगर डीटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
- एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.
PAN-Aadhaar Linking: SMS से करें लिंक
- अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें.
- 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें.
- फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें.
- अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.
04:10 PM IST